मंत्रालय: 
स्वास्थ्य
  • ​होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को 24 अप्रैल, 2020 को जारी किया गया। यह अध्यादेश होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1973 में संशोधन करता है। एक्ट होम्योपैथिक शिक्षा और प्रैक्टिस को रेगुलेट करने वाली होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल की स्थापना करता है। 
  • सेंट्रल काउंसिल के सुपरसेशन की समय अवधि: 1973 के एक्ट को 2018 में संशोधित किया गया था ताकि सेंट्रल काउंसिल के सुपरसेशन का प्रावधान किया जा सके। सेंट्रल काउंसिल को सुपरसेशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर पुनर्गठित किया जाना था। इस समय अवधि को 2019 में संशोधित करके दो वर्ष किया गया। अंतरिम अवधि में केंद्र सरकार ने सेंट्रल काउंसिल की शक्तियों के इस्तेमाल के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया। अध्यादेश एक्ट में संशोधन करता है और सेंट्रल काउंसिल के सुपरसेशन की समय अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करता है।

 

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