मंत्रालय: 
सामाजिक न्याय एवं कल्याण
  • सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्री थावर चंद गहलौत ने 10 मार्च, 2017 को लोकसभा में संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) बिल, 2017 पेश किया। इसे लोकसभा में 23 मार्च, 2017 को पारित कर दिया गया। प्रस्तुत बिल संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 में संशोधन करता है।
     
  • संविधान राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त संविधान अनुसूचित जातियों (एससी) की अधिसूचित सूची को संसद द्वारा संशोधित करने की अनुमति देता है।
     
  • 1950 के आदेश में संशोधन : बिल ओड़िशा राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन का प्रयास करता है। सुआलगिरि, स्वालगिरि को ओड़िशा राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में सबाखिया जाति के समानार्थी के रूप में पेश किया जाएगा।
     
  • 1964 के आदेश में संशोधन : केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम 2006 के केंद्रीय कानून के जरिए पुद्दुचेरी कर दिया गया था। बिल आदेश में इस परिवर्तन को शामिल करने और ‘पांडिचेरी’ शब्द को ‘पुद्दूचेरी’ शब्द से बदलने का प्रस्ताव रखता है।

 

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