मंत्रालय: 
मानव संसाधन विकास
  • मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 27 मार्च, 2017 को लोकसभा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) बिल, 2017 पेश किया।
     
  • बिल भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान एक्ट, 2014 में संशोधन करता है। एक्ट कुछ प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करता है। इसके अतिरिक्त वह (i) सूचना प्रौद्योगिकी में नए ज्ञान को विकसित करने, और (ii) सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए विश्वस्तरीय श्रमशक्ति प्रदान करने का प्रयास करता है।
     
  • निदेशक की नियुक्ति: एक्ट के अंतर्गत एक सर्च कम सेलेक्शन कमिटी का गठन किया गया है जो किसी एक संस्थान के निदेशक की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को कुछ नामों का सुझाव देती है। बिल में इस सर्च कम सेलेक्शन कमिटी की संरचना में परिवर्तन किया गया है। एक्ट के तहत भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का एक निदेशक इसका सदस्य होता है। अब इसके स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का एक निदेशक इसका सदस्य होगा।
     
  • असिस्टेंट प्रोफेसर और उससे उच्च श्रेणी के प्रोफेसरों के पद पर नियुक्ति: एक्ट संस्थानों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की अनुमति देता है। बिल बोर्ड को असिस्टेंट प्रोफसरों और उससे उच्च श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां करने की भी अनुमति देता है।
     
  • एक और संस्थान शामिल: बिल भारतीय प्रौद्योगिकी, डिजाइन और मैन्यूफैक्चरिंग संस्थान, करनूल को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करता है और उसे एक्ट की अनुसूची में शामिल करता है (जिसमें राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों के नाम हैं)।  

 

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