मंत्रालय: 
श्रम एवं रोजगार
  • श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने 8 जनवरी, 2019 को लोकसभा में ट्रेड यूनियंस (संशोधन) बिल, 2019 पेश किया। बिल ट्रेड यूनियंस एक्ट, 1926 में संशोधन करता है जोकि ट्रेड यूनियंस के पंजीकरण और रेगुलेशन का प्रावधान करता है।
     
  • बिल केंद्र और राज्य सरकार द्वारा क्रमशः केंद्र और राज्य स्तर पर ट्रेड यूनियंस या फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस को मान्यता देने का प्रयास करता है। ऐसी ट्रेड यूनियंस या फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस को सेंट्रल ट्रेड यूनियंस या स्टेट ट्रेड यूनियंस के तौर पर मान्यता दी जाएगी।
     
  • केंद्र या राज्य सरकारें निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाएंगी: (i) सेंट्रल या स्टेट ट्रेड यूनियंस को मान्यता, तथा (ii) मान्यता देने से जुड़े विवादों पर फैसले लेने वाली अथॉरिटी, जिसमें फैसला लेने का तरीका भी शामिल है।

 

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