मंत्रालय: 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
  • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने 27 जून, 2019 को लोकसभा में इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन) दूसरा बिल, 2019 को पेश किया। यह बिल इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1956 में संशोधन करता है और इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 का स्थान लेता है जिसे 21 फरवरी, 2019 को जारी किया गया था। एक्ट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) की स्थापना करता है। यह संस्था मेडिकल शिक्षा और प्रैक्टिस को रेगुलेट करती है। बिल के प्रावधान 26 सितंबर, 2018 से प्रभावी होंगे।
     
  • एमसीआई का सुपरसेशन: 1956 का एक्ट एमसीआई के सुपरसेशन और तीन वर्ष की अवधि में उसके पुनर्गठन का प्रावधान करता है। इस अंतरिम अवधि के दौरान केंद्र सरकार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन करेगी जोकि एमसीआई की शक्तियों का उपयोग करेगा। बिल एमसीआई के सुपरसेशन की समय अवधि को तीन वर्ष से दो वर्ष करने के लिए एक्ट में संशोधन करता है।
     
  • एक्ट के अंतर्गत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में अधिकतम सात सदस्य हो सकते हैं जिनमें मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्ति भी शामिल होंगे। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। बिल इस प्रावधान में संशोधन करता है और बोर्ड के सदस्यों की संख्या सात से 12 करता है। इसके अतिरिक्त बिल कहता है कि बोर्ड में विशिष्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी चुना जाएगा। इसके अतिरिक्त बिल में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त महासचिव बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को एसिस्ट करेगा।

 

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