बिल का सारांश

संसद सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) बिल, 2020

  • संसद सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) बिल, 2020 को 14 सितंबर, 2020 को लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल संसद सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन एक्ट, 1954 में संशोधन करता है। एक्ट मौजूदा संसद सदस्यों (सांसदों) के वेतन एवं भत्तों तथा पूर्व सांसदों की पेंशन संबंधी प्रावधान करता है। बिल 7 अप्रैल, 2020 को जारी संसद सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का स्थान लेता है।
  • वेतन में कटौती: एक्ट संसद सदस्यों (एमपीज़) को अपने कार्यकाल में प्रति माह 1,00,000 रुपए का वेतन प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है। बिल एक वर्ष की अवधि के लिए सांसदों के वेतन में 30% की कटौती करता है जोकि 1 अप्रैल, 2020 से लागू है। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न तत्काल जरूरतों को पूरा करने हेतु संसाधन जुटाने के लिए ऐसा किया गया है।

 

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