अध्यादेश का सारांश

होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, 2021

  • होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, 2021 को 16 मई, 2021 को जारी किया गया। यह अध्यादेश होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1973 में संशोधन करता है। 1973 का एक्ट होम्योपैथिक शिक्षा और प्रैक्टिस को रेगुलेट करने वाली होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल की स्थापना करता है।

  • सेंट्रल काउंसिल के सुपरसेशन और पुनर्गठन की समय अवधि: 2018 में होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) एक्ट, 2018 को पारित किया गया था ताकि सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी को सुपरसीड किया जा सके। इसके अतिरिक्त 2018 के एक्ट में केंद्र सरकार से यह अपेक्षा की गई थी कि वह एक्ट के लागू होने के एक वर्ष के भीतर सेंट्रल काउंसिल का पुनर्गठन करे। अंतरिम अवधि में केंद्र सरकार को सेंट्रल काउंसिल की शक्तियों के इस्तेमाल के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन करना था। इसके बाद सेंट्रल काउंसिल के पुनर्गठन की अवधि को दो बार बदला गया (2019 और 2020 में)- इसे पहले एक वर्ष, और फिर तीन वर्ष किया गया।

  • अध्यादेश एक्ट में संशोधन करके, तीन वर्ष की अवधि को चार वर्ष करता है।

 

 

 

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